NSW Government logo NSW Government SafeWork NSW logo SafeWork NSW
  • About
  • News
  • Contact
  • Roadmap
  • Safety
    starts here
  • Your
    industry
  • Advice &
    resources
  • Legal
    obligations
  • Notify
    SafeWork
  • Compliance &
    prosecutions
  • Licences &
    registrations
  • Home
  • Resource library
  • Coronavirus advice and guidance for NSW workplaces - Hindi
Share
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • email
Print PDF

Coronavirus advice and guidance for NSW workplaces - Hindi

NSW कार्यस्थलों के लिए करोनावाइरस संबंधी सलाह व मार्गदर्शन

यह मार्गदर्शिका वयवसायों (व अन्य PCBUs) को सहायता देने के लिए है कि वे COVID-19 महामारी के दौरान Work Health and Safety Act 2011 (कार्य स्वास्थ्य व सुरक्षा अधिनियम 2011) के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का पालन करें।

करोनावाइरस क्या है?

करोनावाइरस, वाइरसों का एक बड़ा परिवार होता हैं जो मनुष्यों व जानवरों में श्वास संबंधी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं।

COVID-19 एक नया करोनावाइरस है – अन्य जो इसमें शामिल हैं वे हैं गम्भीर घातक श्वास संबंधी लक्षण [Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)] व मध्य पूर्वी श्वास संबंधी लक्षण [Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ]। कृपया ध्यान दें: हो सकता है कि SARS व MERS के बारे में जानकारी केवल अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हो।

COVID-19 के दौरान नियोक्ताओं या व्यापारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ है?

Work Health and Safety (कार्य स्वास्थ्य व सुरक्षा) (WHS) कानून के अंतर्गत सभी नियोक्ताओं या व्यापारों के लिए आवश्यक है कि वे कार्यस्थल पर कर्मचारियों व अन्य लोगों को COVID-19 के ख़तरों पर नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही करें।

व्यापारों के लिए अनिवार्य है कि वे COVID-19 से संबंधित राष्ट्रीय व राजकीय सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें।

सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य है कि वे ख़तरों (कर्मचारियों से सलाह करके) व वायरस के फैलने को कम से कम करने के लिए तरीके ढूँढें। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • उन अनावश्यक कार्य गतिविधियों को बन्द करना जिनमें व्यक्तिगत संपर्क शामिल हो (1,5 मीटर से कम) हो
  • कर्मचारियों व ग्राहकों के बीच सीधे संपर्क को कम करने के लिए नियंत्रण लागू करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
    • कम से कम 1.5 मीटर की सामाजिक दूरी (अन्दर हर व्यक्ति के लिए 4 वर्गमीटर)
    • बाधाओँ द्वारा काउन्टरों पर कार्यस्थलों, बैठने के स्थानों इत्यादि के बीच जगह बनाना,
    • अधिकतम कार्य अवधियों को कम करने के लिए शिफ़्टों व कार्य-सारिणियों को बदलना
    • लचीली कार्य व्यवस्थाओं का सक्रिय समर्थन करना, जिसमें घर से काम करना भी शामिल हो।
  • पर्यावरण संबंधी जोखिम कम करने के लिए नियंत्रण लागू करना, जैसे कि
    • एयरकंडिशनों व वायु संचालन सिस्टमों की जाँच व पुर्नविचार करना
    • बहुत उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों या वे स्थान जो साझा किए जाते हैं वहाँ सफ़ाई व किटाणुनाशन को बढ़ाना
    • कार्यस्थलों को साफ़ रखने के लिए सफ़ाई करने का सामान व निर्देश प्रदान करना
    • निजी स्वास्थ्य संबंधी सफ़ाई व इन्फ़ेक्शन का नियंत्रण करने के लिए निर्देश व सुविधाएँ प्रदान करना

बिज़नसों (व अन्य PCBUs) के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसी गम्भीर बीमारियाँ (जिनमें COVID-19 शामिल 9है) जो बिज़नेस या व्यवसाय के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में हमें सूचित करें:

  • ऐसी बीमारी जिसके लिए रोगी को इलाज के लिए तुरन्त ही अस्पताल में दाखिल करना पड़े
  • पुष्टि किया हुआ ऐसा संक्रमण जिसके लिए किया जाने वाला काम एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें ऐसा संक्रमण जिसे दृढ़तापूर्वक ऐसे काम करने से जोड़ा जा सके जिसमें किसी व्यक्ति का इलाज या देखभाल करनी होती हो या जिसमें मनुष्य के रक्त या शारीरिक तत्वों से संपर्क हो।

अधिक जानकारी व साधन

यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों व अन्य लोगों को COVID-19 के ख़तरों व उन तरीकों के बारे में जो इसके फैलने को रोकने के लिए आवश्यक है, याद दिलाने के लिए कार्यस्थल के चारों तरफ़ संकेतक व पोस्टर लगाएँ। इसमें COVID-19 क्या है व इसे हम किस प्रकार रोक सकते हैं, हाथ कैसे धोने हैं व शारीरिक रूप से दूरी कैसे रखनी है शामिल है।

COVID-19 के अंग्रेज़ी व अन्य भाषाओं में सामग्री के लिए नीचे दी गई COVID-19 (करोनावाईरस) की वेबसाईट देखें:

NSW Health www.health.nsw.gov.au

Australian Government Department of Health health.gov.au/resources/translated

PCBU क्या होता है?

PCBU वह व्यक्ति होता है जो कोई बिज़नेस या उपक्रम का संचालन करता है। PCBU एक सामान्य शब्द है जो पूरे कार्य करने संबंधी स्वास्थ्य व सुरक्षा कानूनों में हर प्रकार के काम करने के आधुनिक वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है, जिन्हें हम आमतौर पर बिज़नेस कहते हैं।

व्यक्ति जो PCBU के लिए काम करता है उसे कर्मचारी माना जाता है।

PCBUs के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • पब्लिक व प्राईवेट कम्पनियाँ
  • साझेदारी में साझेदार
  • अकेले काम करने वाले व जो खुद के लिए काम करते हैं
  • सरकारी विभाग व प्राधिकरण
  • संस्थाएँ, यदि उनके यहाँ एक या अधिक कर्मचारी हों तो
  • स्थानीय सरकार की काउंसिलें
  • स्वतंत्र स्कूल
  • कोऑपरेटिव्ज़
  • विश्वविद्यालय

एक PCBU होने के नाते आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को समुचित व व्यावाहारिक रूप से पूरा करना चाहिए जिससे कर्मचारियों, अन्य आने वाले लोगों व स्वयं-सेविकों का स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यदि आप विशेष तरह की गतिविधियों का हिस्सा हों तो PCBU की और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे किः

  • कार्यस्थलों, जोड़ के उपकरण, साज़-सामान या  कार्यस्थलों पर कारखाने का प्रबंधन व नियंत्रण करना
  • डिज़ाइन बनाना, निर्माण करना, संयंत्रों, पदार्थों या ढ़ाचों का आयात व सप्लाई करना
  • संयंत्रों, व ढाँचों का स्थापन करना, बनाना या शुरुआत करनी।

PCBUs के लिए अनिवार्य है कि वे स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों, स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रतिनिधियों व स्वास्थ्य व सुरक्षा कमेटियों के साथ अर्थपूर्ण व साफ़-साफ़ बातचीत करें।

एक PCBU होने के नाते यदि आप अन्य PCBUs के साथ ड्यूटी साझा करते हैं तो आपको उनसे विचार-विमर्श, सहयोग व समन्वय करना अनिवार्य है।

एक PCBU होने के नाते आपका कानूनी रूप से देखभाल करने का मुख्य कर्तव्य है, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी व अन्य लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को खतरे से बचा कर रखा जाए।

यदि आप एक PCBU होने के नाते निम्नलिखित करते हैं तो आप कानूनी रूप से देखभाल करने का कर्तव्य पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं:

  • कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम का निर्देशन करना या प्रभावित करना
  • काम करने के लिए कर्मचारी को काम पर रखना या नौकरी दिलवाना (इसमें सब-कॉंन्ट्रेक्ट पर रखना शामिल है)
  • किसी कार्यस्थल का प्रबंधन या नियंत्रण करना।

अधिक जानकारी के लिए

  • इस तथ्य-पत्र को अंग्रेज़ी में English version व अन्य संबंधित जानकारी के लिए safework.nsw.gov.au पर देखें
  • अपने स्थानीय Service NSW केंद्र में जाएँ। अपने पास के केन्द्र को ढूँढने के लिए service.nsw.gov.au पर जाएँ
  • समुदाय व बिज़नसों के लिए NSW सरकार की करोनावायरस (COVID-19) संबंधी नवीनतम सलाह व जानकारी के लिए preview.nsw.gov.au/covid-19 पर देखें
  • यदि आप अपने स्वास्थ्य व COVID-19 के बारे में चिन्तित हैं तो आप healthdirect से 1800 022 222 पर संपर्क कर सकते हैं।
  • अपनी भाषा में किसी दुभाषिए से बात करने के लिए 13 14 50 पर फ़ोन करें।
Back to top
Community
  • Events
  • Accessibility
  • Stakeholder Engagement Strategy
  • Order a Publication
  • Subscribe to the SafeWork Wrap
Legal
  • Privacy
  • Right to Information
  • Terms
  • Disclaimer
  • Copyright
Related sites
  • SIRA (workers compensation)
  • SafeWork Awards
  • TestSafe
  • Get healthy at work
  • Centre for WHS
  • icare

Contact

Contact us 13 10 50

Follow us

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • youtbue
  • linkedin
Send us your feedback

Follow us

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • youtbue
  • linkedin
  • Sitemap
  • nsw.gov.au
  • Ministerial media releases

A division of the Department of Customer Service

NSW SafeWorks logo NSW SafeWorks NSW SafeWorks logo NSW SafeWorks